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पोस्टर व पम्पलेट्स की 4 प्रतियां मुद्रण के 3 दिनों के भीतर जमा करवाएं: डीसी

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ऊना (सुशील पंडित)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ऊना जिला के मुद्रकों के साथ बैठक की। बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में निहित प्रावधानों के तहत राजनैतिक दलों व निर्वाचित अभ्यार्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टरों व पम्पलेट्स इत्यादि छपवाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित मुद्रकों को निर्देश दिए कि निर्वाचन से संबंधित छपवाए जाने वाले पोस्टर व पम्पलेट्स का मुद्रण जो भी व्यक्ति करवाता है उसे उक्त अधिनियम के तहत मुद्रक को परिशिष्ट (क) की दो प्रतियां भरकर देना होगा तथा मुद्रक द्वारा परिशिष्ट (क) को उन दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। उन्होंने बताया कि मुद्रण के उपंरात मुद्रक परिशिष्ट (ख) के साथ परिशिष्ट (क) की एक प्रति तथा मुद्रक किए गए पोस्टर व पम्पलेट्स की चार प्रतियां मुद्रण के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी। उपायुक्त ऊना ने कहा कि इन नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को छः महीने की कारावास अथवा दो हज़ार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 

इसके बाद उपायुक्त ने विभिन्न राजनितिक प्रतिधिनियों के साथ भी चुनावी सामग्री के रेट निर्धारित करने को लेकर बैठक की और सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रूपये खर्च कर सकता है तथा सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी खर्च की सीमा को ध्यान में रखें।

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