चंडीगढ़, 30 जून : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आज स्वतः संज्ञान (सुओ-मोटो नोटिस) लेते हुए शिक्षा विभाग के भर्ती बोर्ड द्वारा लेक्चरारों के पदों के लिए जारी विज्ञापन में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लागू आरक्षण नीति की अनदेखी करने के मामले में पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला उनके ध्यान में आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब के सचिव को 3 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

एस.सी. आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तलब
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