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पंजाबः इस मामले को लेकर High Court ने दोनों राज्यों के DGPs को किया तलब, जाने मामला

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चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर दोनों राज्यों के डीजीपी को तलब कर उनसे जवाब मांगा है। दरअसल, आज मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों की रिपोर्ट पर तीखी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों की स्टेटस रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिली। जिस पर दोनों राज्यों के डीजीपी को तलब कर अगली सुनवाई में पेश होकर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट निर्देश दिया गया कि सभी चल रहे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। 

बता दें कि हलफनामे के अनुसार पंजाब में कई पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच पेंडिंग है। इनमें पूर्व विधायक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, पूर्व विधायक अनिल जोशी, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस, विधायक अमनशेर सिंह शेरी कलसी, पूर्व विधायक सुच्चा सिंह छोटेपुर, पूर्व विधायक फतेहजंग बाजवा, विधायक दलबीर सिंह, पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज, विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शामिल हैं।

इनके अलावा विधायक सुखपाल सिंह खेहरा, विधायक लखबीर सिंह राय, विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी, विधायक मनतार सिंह बराड़, पूर्व विधायक अजीतइंदर सिंह मोफर, पूर्व सांसद बलविंदर सिंह भुंदड़, पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह ओलख, पूर्व विधायक जगदीप सिंह, पूर्व विधायक भारत भूषण आशु, पूर्व विधायक सूंदर शाम अरोड़ा, पूर्व विधायक साधु सिंह धर्मसोत और पूर्व विधायक सांगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भी केस चल रहा है।

गौरतलब है कि अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के हाईकोर्ट से अपने राज्यों के उन सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी गई थी, जिनके खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। इन्ही आदेशों पर हाईकोर्ट ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार के राज्यों से यह जानकारी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई थी। इसके अनुसार देश के 1765 सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 3045 आपराधिक मामले लंबित हैं।

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