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Punjab News: डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने 3 नेताओं के खिलाफ किया मानहानी का केस

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चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने अपने ऊपर झूठे आरोप लगाने के मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, एमपी हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ अदालत में अपराध मानहानि का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने चंडीगढ़ अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 210 और 222 के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जो कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के तहत आने वाले अपराध से संबंधित है। दोष साबित होने पर इस धारा में 2 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। इससे पहले उन्होंने तीनों को मानहानि का नोटिस भेज कर 24 घंटों में माफी मांगने को कहा था, लेकिन तीनों ने माफी नहीं मांगी।

डॉ. गुरप्रीत कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक योग्य मेडिकल पेशेवर हैं और समाज में उनका एक अच्छा रुतबा और सम्मान है। शिकायतकर्ता अनुसार दोषियों द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के कारण उनके चरित्र और प्रतिष्ठा को न केवल सामाजिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने 1 सितंबर, 2026 को चंडीगढ़ में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेबुनियाद और झूठे बयान दिए। जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉ. गुरप्रीत कौर ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के दोषी को बचाने के लिए सरकारी तंत्र को प्रभावित करने के बदले पैसे की मांग की थी।

डॉ. गुरप्रीत कौर ने कहा- इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झूठी ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखा कर यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता के करीबी लोग पैसे के लेन-देन में शामिल हैं। डॉ. गुरप्रीत कौर ने कहा कि सभी दोषियों ने अपने बयानों में उन्हें विशेष तौर पर निशाना बनाया है। इन झूठे आरोपों के कारण उनकी तस्वीर, सम्मान और व्यक्तिगत पहचान को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने अदालत के सामने अपील की है कि दोषियों को अपराध मानहानि के दोषों का जवाब देने के लिए तलब किया जाए और BNS की धारा 356 के तहत सजा दी जाए। इससे पहले एक अलग मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. परीक्षित की अदालत ने जस्टिस (सेवामुक्त) रंजीत सिंह, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा पर अगले आदेश तक सोशल मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम पर रिश्वत की मांग के संबंध में कोई भी अनवेरिफाइड और मानहानि करने वाली पोस्ट ना करने की अपील की थी।

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