चंडीगढ़ः पंजाब में किसानों द्वारा बंद किए गए टोल प्लाजा खुलवाने को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर टोल प्लाजा को फिर से खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। एनएचएआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बंद टोल प्लाजा को किसानों द्वारा पूरे पंजाब में 13 टोल प्लाजा पर फिर से खोला जाना चाहिए। इसलिए सरकार व्यवस्था करे।
दरअसल, बीते 15 दिसंबर से पंजाब के 13 टोल प्लाजा को पूरी तरह से किसानों ने बंद कर रखा है। किसान अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से खफा हैं। जिसके बाद टोल प्लाजा को 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया था। हालांकि किसान 16 जनवरी से टोल खोल देने की बात कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHA) ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि NHA खुद कोर्ट नहीं जा सकती।
ऐसा केंद्र के इशारे पर हुआ है। केंद्र हमेशा ही बड़े घरानों के नुकसान को देखता आया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों का पक्ष साफ है। देश में टोल प्लाजे नहीं होने चाहिए। एक कार खरीदते हुए 2-2 लाख रुपए रोड टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में टोल प्लाजा बनाने ही गलत है।
