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पंजाबः नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार ने जारी किए आदेश

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चंडीगढ़ः पंजाब सरकार लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। वहीं अब सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को लेकर आरटीए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे यानि कि अब जिस डीलर से गाड़ी खरीदेंगे, वहीं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होम डिलीवरी होगी। इससे लोगों को आरसी बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

मनपसंद नंबर भी चुनेंगे की होगी सुविधा 

सरकार के मुताबिक सभी डीलरों को नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के अधिकार दे दिए गए हैं। लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसका नंबर भी मौके पर ही चुन सकते हैं। डीलर स्तर पर ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मंजूरी मिलेगी। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) की अप्रूवल भी डीलर देंगे। इसके बाद लोग ई आरसी डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

आरसी के लिए आरटीए ऑफिस में चक्कर हुए खत्म

अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन डीलर के स्तर पर हो जाता है लेकिन फिर आरसी के लिए कभी आरटीए ऑफिस तो कभी डीलर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब लोग ई आरसी डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आरसी के लिए डीलर या आरटीए ऑफिस नहीं जाना होगा। उसकी होम डिलीवरी होगी। यह प्रक्रिया आसानी से चले, इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की इसकी मॉनीटरिंग भी करेगा।

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