चंडीगढ़: पंजाब सरकार के निकाय विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन कैरी बैग के इस्तेमाल पर जुर्माना तय कर दिया है। सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन कैरी बैग के निर्माता और उपभोक्ता के लिए जुर्माना भी अलग-अलग तय किया गया है।
इसके साथ ही यह नियम भी बनाया गया है कि बरामद किया गया मैटीरियल जुर्माने योग्य है या नहीं और इसे न करने का मैनेजमैंट करना 2016 के तहत नियुक्त किए गए स्थानीय एरिया का होगा। नगर निगम कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास अपने-अपने इलाकों में समय-समय पर प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान करने और न करने का अधिकार होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाले पर पहली बार 50 हजार रुपए, इसके बाद हर बार पकड़े जाने पर रुपए दोगुने होंगे यानी एक लाख रुपए, विक्रेता के पास बरामदगी 100 ग्राम तक 2000 रुपए, 161 ग्राम से 500 ग्राम तक 3800 रुपए, 561 ग्राम से 1 किलो तक 5000 रुपए, 1 किलो से अधिक और 5 किलो तक 10000 रुपए, 5 किलो से अधिक 20000 रु पए तक जुर्माना लगेगा।

