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Punjab News: DC दफ्तर पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले 2 लोगों को NIA ने सुनाई सजा

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मोहाली/मोगाः मोहाली की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने 2020 के एक मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब के मोगा में एक सरकारी इमारत पर खालिस्तानी झंडा फहराने से जुड़ा है, जिसे ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के जनरल काउंसल और घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के उकसावे पर अंजाम दिया गया था। आरोपियों की पहचान मोगा के रहने वाले इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह के तौर पर हुई है। उन्हें IPC, UA(P) एक्ट और ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम’ की विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल और 6 महीने की जेल की सजा के साथ-साथ 16,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

NIA ने इससे पहले इन दोनों के साथ-साथ दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों और अमेरिका में रह रहे 2 फरार आरोपियों – गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके सहयोगी राणा सिंह उर्फ ​​हरप्रीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मोहाली की विशेष अदालत ने 2021 में इस मामले में पन्नू और हरप्रीत (जो SFJ का सदस्य है) को ‘घोषित अपराधी’ करार दिया था। पन्नू के उकसावे पर और SFJ – जो एक गैर-कानूनी संगठन है – से नकद इनाम पाने की लालच में इंदरजीत और जसपाल ने 14 अगस्त 2020 को, स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले, मोगा स्थित डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में खालिस्तानी झंडा फहराया था। ये दोनों DC दफ्तर के प्रशासनिक परिसर में घुस गए थे और इमारत की छत पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने एक लोहे के खंभे पर केसरिया/पीले रंग का एक झंडा फहराया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया था। जांच में पता चला कि हरप्रीत ने इन हरकतों को अंजाम देने के लिए इंदरजीत और जसपाल को पैसे दिए थे।

पनून ने इससे पहले, 10 और 11 अगस्त 2020 के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने पंजाब और हरियाणा के लोगों से खालिस्तानी झंडे फहराने की अपील की थी। उसने तो यहां तक घोषणा की थी कि जो भी भारतीय नौजवान दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे 125,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा, और किसी भी सरकारी दफ्तर पर ऐसा झंडा फहराने के लिए 2,500 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा।

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