मोहालीः पंजाब में बैंक से 40.02 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा, उनके भाई बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले उन्होंने सरेंडर किया था।
यह मामला IPC की धाराओं 120B, 420, 421, 406, 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1) (डी) के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने CBI और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी।
अदालत के आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जोनल मैनेजर (रिकवरी) प्रमोद चंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मैसर्स तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई कैश क्रेडिट सुविधा में फंड्स का दुरुपयोग किया गया, जिससे बैंक को 40.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कंपनी की स्थापना 19.11.2010 को हुई थी और यह अनाज एवं कृषि उत्पादों के व्यापार में कार्यरत थी। बाद में डिफॉल्ट के कारण मामला दर्ज हुआ। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी और आरोपियों को समन जारी किए गए थे। अदालत ने आदेश दिया था कि आरोपियों को पासपोर्ट जमा करना होगा और विदेश जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। फिलहाल, अदालत ने चारों आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
