पंचकूलाः हरियाणा में 560 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले को लेकर मामला गरमाया हुआ है। वहीं 560 करोड़ रुपए से अधिक के कथित सरकारी फंड घोटाले की जांच में गिरफ्तार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की। जिसे कोर्ट ने वीरवार को फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया।
बचाव पक्ष ने दावा किया है कि पंकज अग्रवाल को मामले में बाद में जांच के दौरान जोड़ा गया, जबकि मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। उन्होंने न तो कोई रिश्वत मांगी या स्वीकार की और न ही जांच में उनके खिलाफ किसी तरह की मनी ट्रेल या अवैध संपत्ति की बरामदगी हुई है। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया और पंकज अग्रवाल की जमान याचिक नामंजूर कर दी।