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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ जालंधर में दर्ज मामले में हाई कोर्ट का आया फैसला

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जालंधर, ENS: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरु रविदास और संत कबीर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिका में गुरमीत सिंह ने अपने खिलाफ सत्संग को लेकर दर्ज एफआइआर रद्द करने की अपील की थी। बताया था कि उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के आरोप में जालंधर ग्रामीण के पतारा में 17 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी।

एफआईआर 2016 में हुए एक सत्संग को लेकर है। इतने लंबे अंतराल के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याची पर प्रवचन देते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के द्वेष या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सुबूत नहीं है।

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