Himachalस्कूली वाहन मोटर वाहन नियम 73ए का पालन सुनिश्चित करें: डीसी

स्कूली वाहन मोटर वाहन नियम 73ए का पालन सुनिश्चित करें: डीसी

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ऊना/सुशील पंडित: उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी शिक्षण संस्थानों व ट्रांस्पोटर्ज़ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ज़िला ऊना में हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 73ए में स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर दिये गये के मानकों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत मोटर वाहन नियम 73ए के बारे में प्रशासन, पुलिस, शिक्षा व परिवहन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाया गया था, जिसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली वाहनों के लिए जारी जरूरी हिदायतों बारे अवगत करवाया गया था। लेकिन कोविड 19 के चलते लगभग दो शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन संचलित करने पड़े तथा चालू सत्र में हालात सामान्य होते ही सभी शिक्षण संस्थानों का सुचारू संचालन आरंभ हो गया है तथा ऐसे में मोटर वाहन अधिनियम की अनुपालना का फिर से कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधीश ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्कूली वाहनों का औचक निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान वाहन फिटनैस, परमिट, इंश्योरंस व ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि तमाम जरूरी देस्तावेज़ों की गहनता से जांच सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की खामी पाई जाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त ज़िला में स्कूली बच्चों को आने-जाने के लिए संचालित वाहनों की एक सूची ज़िला प्रशासन को भी उपलब्ध करवाई जाए।

स्कूल वाहनों के लिए नियम की शर्तें
डीसी ने कहा है कि स्कूल द्वारा स्व-परिचालित बसों में गहरा पीला पेंट के साथ दोनों ओर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा बस के आगे व पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य होगा, जबकि पट्टे पर लिये गये वाहनों पर ऑन स्कूल डयूटी अंकित अथवा बोर्ड लगा होना चाहिए। बस के भीतर ड्राइवर का नाम, फोटो व मोबाइल नम्बर लिखा जाए। यदि वाहन में यात्रा करने वाले छात्रों की आयु 12 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में छात्रों की संख्या वाहन की क्षमता के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहन में गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, तेजाब, शराब इत्यादि रखना प्रतिबन्धित होगा। प्रत्येक वाहन के रूट और ठहराव स्थल का आरटीओ अथवा स्कूल प्रबन्धन द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में सूचना परिवहन विभाग व ज़िला प्रशासन को भी उपलब्ध करवानी होगी।

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