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पंजाब सरकार को बड़ा झटकाः इस योजना को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस 

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चंडीगढ़: पंजाब द्वारा विधायकों के लिए शुरू की गई एक विधायक, एक पेंशन योजना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनौती लुधियाना के राकेश पांडे व अन्य ने दी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। बता दें, पंजाब सरकार ने योजना लागू की है कि राज्य में किसी भी विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी बार भी विधायक रहा हो। अभी तक राज्य में नियम था कि जनप्रतिनिधि जितनी बार विधायक बनता था उसे उतने टर्म की पेंशन मिलती थी।

उदाहरण के लिए यदि कोई पांच बार विधायक रहा हो तो उसे पांच पेंशन मिलती थी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसे बंद कर दिया था। राज्य में अब विधायकों को एक ही टर्म की पेंशन मिलती है। पंजाब सरकार पहले पेंशन योजना को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन कानूनन इसे विधानसभा में पास करवाया जाना जरूरी थी। 

जून में पंजाब सरकार इस संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे पास कर दिया गया। इसके बाद इसे कानूनी रूप देने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 11 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना जारी होने के बाद अब पंजाब में विधायकों को सिर्फ एक ही टर्म की पेंशन मिल रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि वन विधायक वन पेंशन के लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर 19 करोड़ रुपये सालाना का बोझ कम होगा। 

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