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मुश्किलों में फंसे Ajay-Tiger और Shahrukh, FDA ने इस मामले में तीनों एक्टर्स को भेजा नोटिस

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मनोरंजन: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगऩ, टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान इस समय मुश्किलों में घिर गए हैं। तीनों एक्टर्स को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तंबाकू उत्पादों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। तीनों एक्टर्स को विमल इलायची विज्ञापन के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एफडीए का यह मानना है कि यह विज्ञापन राज्य में प्रतिबंधित किए गए विमन पान मसाला का ही सरोगेट प्रमोशन है। ऐसे में एफएसएस एक्ट की धाराओं के अंतर्गत इन तीनों स्टार्स पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

Read In English : https://encounternews.in/entertainment/shah-rukh-khan-ajay-devgn-and-tiger-shroff-receive-maharashtra-fda-notices-over-vimal-elaichi-ad/

जांच के दायरे में आए तीनों एक्टर्स

महाराष्ट्र एफडीए राज्य में तंबाकू और पान मसाले को बिक्री को लेकर काफी सख्त हो गया है। ऐसे में अब इसके चलते शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ भी एफडीए के जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसी हफ्ते एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें तीनों एक्टर्स से विमल इलायची विज्ञापन में उनकी भूमिका क्या है इस बारे में जवाब मांगा गया है। एफडीए का यह मानना है कि यह एड विमल पान मसाला ब्रांड का प्रचार करता है। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत सरोगेट विज्ञापन की श्रेणी में आ सकता है।

जानकारी के अनुसार, एफडीए ने अजय देवगन को जुहू में स्थित उनके घर, शाहरुख खान को बांद्रा वाले घर मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी के एड्रेस पर यह नोटिस भेजा गया है। एफडीए के नोटिस में यह कहा गया है कि विज्ञपान की शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि यह विमल ब्रांड को प्रमोट करते हैं। विमल ब्रांड मुख्य तौर पर पान मसालों से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से 13 जुलाई को अपने आदेश के जरिए एफएससी एक्ट 2006 की धारा 30(2)(a) के अंतर्गत राज्य में पान मसाला के बनने, स्टोरेज, सप्लाई और बिक्री पर एक साल के लिए बैन लगाया गया है।

महाराष्ट्र में लगा है बैन

महाराष्ट्र में 2012 से ही तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखे पान मसाले पर बैन लगा हुआ है। वहीं एफडीए के कमिश्नर के नेतृत्व में विभाग इस समय तंबाकू की बिक्री और प्रमोशन के खिलाफ भी सरकार सख्त एक्शन मोड में है। बैन हुए प्रोडक्ट्स के संगठित नेटवर्क को तोड़ने के लिए एफडीए पुलिस के साथ मिलकर मकोका के अंतर्गत केस भी दर्ज कर रहा है। इस मामले में अब एफडीए ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत 2006 की धारा 24 लगी है। यह भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाती है।

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