नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये राहत भरी खबर सामने आई है। जहां, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा फैसला लेते हुए टिकट कैसिंल करने के नियमों बड़ा बदलाव किया है। अब नये नियमों के मुताबिक 48 घंटे के भीतर कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। यह सुविधा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नए नियमों के तहत दी जा रही है, जो यात्रियों के हित में और अधिक पारदर्शी बनाई गई है। DGCA ने यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है।
Read in English:
DGCA Implements Passenger-Friendly Refund Norms; 48-Hour Free Cancellation Window Introduced
सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा करने के निर्देश
DGCA ने कहा कि यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपने टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल कर सकते हैं। अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा करें।
मेडिकल इमरजेंसी पर भी…
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है, तो उसे रिफंड पाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
यात्रियों के लिए बेहतर होगी सुविधा
DGCA के इन नए नियमों से न केवल टिकट कैंसिलेशन आसान हुआ है, बल्कि नाम में गलती सुधारना भी अब फ्री में संभव है। यात्रियों को अब अपने रिफंड और नाम सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।