अमृतसरः कमिश्नरेट अमृतसर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 3 अहम आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करना ज़रूरी है। जारी आदेशों में रेस्टोरेंट के खुलने-बंद होने का समय, म्यूज़िक सिस्टम से होने वाले शोर-शराबे (नॉइज़ पॉल्यूशन) की तय सीमा और गाड़ियों में खतरनाक हथियार ले जाने से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR दर्ज करना भी शामिल है। ऐसे में नए नियमों के तहत रेस्टोरेंट और क्लब रात 12 बजे तक बंद करने होंगे, जबकि रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज म्यूजिक पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेस्टोरेंट और क्लबों के लिए समय तय किया गया है। रात 11:30 बजे के बाद कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और नए ग्राहक अंदर नहीं आ सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस वाली खाने-पीने की दुकानें रात 12 बजे तक बंद करनी होंगी। डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा और दूसरे म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। इनकी आवाज इतनी कम रखनी होगी कि परिसर के बाहर सुनाई न दे। गाड़ियों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी वाहन के बाहर नहीं आनी चाहिए। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के भी आदेश दिए गए हैं।
दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचने या अनधिकृत बोर्ड लगाने पर रोक होगी। इसका मकसद ट्रैफिक जाम रोकना, पैदल चलने वालों को दुर्घटनाओं से बचाना और छोटे अपराधों पर लगाम लगाना है। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। पटाखे सिर्फ लाइसेंस वाली दुकानों से ही बेचे जा सकेंगे। अस्पतालों और स्कूल-कॉलेज जैसे साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। IOC, BPCL और HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। विदेशी, अवैध रूप से आयात किए गए और सीरीज पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ कम प्रदूषण वाले और ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी।
पटाखे चलाने के लिए समय भी तय किया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक का समय तय है। गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। शराब की दुकानें (अहाते) रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद करनी होंगी। यह प्रावधान पंजाब शराब लाइसेंस (पहला संशोधन) नियम, 2024 के नियम नंबर-4 के तहत लागू होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, किसी भी स्रोत से होने वाला शोर उस इलाके के लिए निर्धारित शोर के मानकों से 10 dB(A) या 75 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए, इनमें से जो भी कम हो। सभी संस्थानों को इन मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।