चण्डीगढ: हरियाणा सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में हर माह 42 हजार 758 पात्र परिवारों को 13 करोड़ 68 लाख 25 हजार 600 रुपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के जिन अभिभावकों के पास केवल बेटियां हैं और कोई बेटा, जैविक या दत्तक नहीं है, उन्हें लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3200 रुपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।
वृद्धावस्था भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2006 से शुरू की गई इस योजना में केवल बालिका वाले अभिभावकों को ही मासिक भत्ता अथवा पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 300 रुपये प्रतिमाह से की गई थी जिसे बढाकर अन्य पेंशन योजनाओं के बराबर कर दिया गया है। बेदी ने बताया कि इस योजना के तहत नामांकन करने के लिए माता या पिता की आयु 45 वर्ष की होने पर यह लाभ देना शुरू किया जाता है। इस प्रकार अभिभावकों के 45वें जन्मदिन पर इस योजना का लाभ मिलना आरम्भ होता है, जो लगातार 15 साल तक प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा, इस योजना के तहत परिवार में माता-पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष होने के बाद की तिथि से ही पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि अभिभावकों में यदि माता जीवित है, तो लाभ का भुगतान माता तथा माता जीवित नहीं है, तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।