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वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए विशेष अभियान 9 और 10 को

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जिला के सभी मतदान केंद्रों पर संचालित होगा विशेष अभियान

ऊनासुशील पंडित: मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम के तहत जिला के छूटे हुए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदान केंद्रों पर 9 और 10 नवम्बर को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि अभियान के दौरान जो पात्र नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या आगामी 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभियान में कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के साथ मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मदातात सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने के लिए समुचित प्ररूप फार्म 6, 6क 7 और 8 भरकर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पढ पाने में असमर्थ है उनके नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सबके समक्ष पढ़कर सुनाए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केंद्र बार नियुक्त बूथ लेवल एजेंट संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास बैठक करके छूटे हुए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने संबंधी सुझाव व आवेदन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दे सकते हैं ताकि मतदाता सूची को त्रुटि रहित व अद्यतन बनाया जा सके।

जतिन लाल ने कहा कि केवल मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र होना ही किसी व्यक्ति को मताधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि नागरिक का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर लें। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो निर्धारित फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा ले ताकि वे अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह सके।

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