नई दिल्लीः बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल, हर्ष फायरिंग केस में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है। साल 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। उसी मामले में पिछले महीने भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले महीने ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दे दिया। वहीं, उनकी पत्नी समेत 3 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। वहीं न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को सजा पर फैसला सुनाया। साथ ही दोषी विधायक को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया गया है। उन्हें शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 महीने की कैद भी दी गई है।
शुक्रवार को सिंह ने अदालत से परिवीक्षा पर रिहा करने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि उनका इरादा मौत का कारण बनने का नहीं था। सिंह (56) को लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन से संबंधित शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक ऐसी ही त्रासदी को दर्शाता है। बिहार के कई बार के विधायक राजू कुमार सिंह द्वारा लापरवाही से की गई फायरिंग से एक मेहमान की मौत हुई। कोर्ट ने आगे कहा कि जश्न में फायरिंग देश में एक अभिशाप है। यह अक्सर हमारे देश में घातक साबित होती है। कई गवाहों ने सिंह की पहचान की थी।


