कपूरथलाः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सुखपाल खैरा की अवमानना याचिका की खारिज कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सुखपाल खैरा के पुश्तैनी गांव में जमीन के कब्जे को हटाने को लेकर हाल ही में कार्यवाही की गई थी। इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने माना कि विवादित जमीन पंचायती रास्ते का हिस्सा है। हाकोर्ट ने कहा कि सुखपाल खैरा ने कब्जा छुड़वाने की कार्यवाही को अवमानना का रंग देने की कोशिश की जा रही है।
हाईकोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर आप प्रवक्ता बलतेज पन्नू का बयान सामने आया है। पन्नू ने कहाकि हलका भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। ऐसें में अधिकारी जब अवैध कब्जा छुड़वाने के लिए गए थे तो विधायक खैरा द्वारा जमकर हंगामा किया गया था।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुखपाल खैरा की याचिका खारिज कर दी और 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया। पन्नू ने कहाकि हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि याचिका दायर करने वाले सभी याचिकर्ताओं को कुल 6 लाख रुपए लगाया जाए। ऐसे में अगर खैरा पैसे अगर पैसे अदा नहीं करते तो उनके जमीन बेचकर पैसे वसूल किए जाए।
