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पंजाबः होटल, रेस्टोरेंट में हुक्का बार पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

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मोगाः जिले में हुक्का बार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त (जे), मोगा डॉ. निधि कामुद बंबा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सिविल सर्जन मोगा द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू और अन्य उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना नियमों का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य स्थान पर नहीं चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और युवाओं और स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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