लद्दाखः लद्दाख में गैर-कानूनी ऑफ-रोडिंग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए लद्दाख प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने कहा कि ऑफ-रोडिंग वालों पर अब केस दर्ज के साथ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने उप-राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर कार्ऱवाई शुरू कर दी है।
26 जून को लद्दाख के वन्यजीव विभाग ने चार वाहनों पर 50,000 रुपए प्रति वाहन का जुर्माना लगाया, क्योंकि वे वन्यजीव (संरक्षण) नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इन वाहनों के मालिक हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश से थे।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना पंजीकृत/सड़क-कानूनी ऑफ-रोड वाहनों को आम सड़कों पर चलाना गैर-कानूनी है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या प्रतिबंधित जंगलों में ऑफ-रोडिंग करना अवैध है और इसके लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है।

