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बाहरी मजदूरों को झुग्गी झोपड़ी या किराए पर जमीन देने बालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई

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हरोली पुलिस ने आगजनी व प्रवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए नोटिस

ऊना/ सुशील पंडित : किराये पर या अपनी जमीन पर बाहरी मजदूरों को झुग्गी झोंपड़ी वनाने के लिये जमीन देने वालों को अब हरोली पुलिस नियम का पाठ पढ़ाएगी। हरोली पुलिस ने हरोली, पंडोगा व टाहलीवाल एरिया मे झुग्गी झोपड़ी वना कर देने वाले जमीन मालिकों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं । इस इलाके मे करीब 20 से ज्यादा लोगो को नोटिस दिया गया है । हरोली पुलिस ने पहल करते हुए कहा कि अपनी जमीन बाहरी मजदूरों को झुग्गी वनाने हेतु देने पर कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनके तहत अब जमीन मालिक को बाहरी राज्यों के मजदूरों को अपनी जमीन पर ठहराने पर या जिन्होने अपनी जमीन पर सूखे घास व लकड़ी से बनी झुग्गियां वनाई हैं को तुरंत वहां से खाली करने व हटवाने के निर्देश दिए गए हैं । गर्मियों मे आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है।  घटना होने पर सभी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराने लगते है।

हरोली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर भूमि मालिकों को किराए पर देने के लिए टीनपोश गुमटी वनाने तथा हर गुमटी में करीब 8 फुट खाली स्थान रखने के निर्देश जारी किए है । साथ ही जिस भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को रहने के लिये मालिक द्वारा स्थान दिया जाएगा। भूमि मालिक जिसको भी किराए पर रखेगा उसका पूरा नाम पता , आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र की कापी अपने पास रखेगा व उनका पुलिस थाना से सत्यापन करवाना भी सुनिश्चित करेगा । अगर भविष्य में निर्देशों का पालना करने में मालिक असमर्थ रहते हैं और कोई आगजनी की घटना, जिसमें किसी की जान या माल का नुकसान होता है तो मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा व सख्त कानूनी कार्यवाही भी अमल मे लाई जाएगी।

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