जालंधर, ENS: भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थिति” के बीच राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित करने की घोषणा की है। इस दौरान कहा गया है कि 10 मई को होने वाली National Lok Adalat स्थगित की जाती है। मामले की जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने आज बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 10.05.2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई है।
इस दौरान जिन लोगों के मामले 10.05.2025 के लिए तय किए गए थे, उनसे अनुरोध है कि वे 10.05.2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जालंधर में उपस्थित न हों। इन मामलों की सुनवाई ई-कोर्ट या सीआईएस सिस्टम पर जल्द अपडेट कर दी जाएगी।