चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करने और आमजन के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा ये निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा 22 जून, 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 18(2) के तहत एक शिकायत में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं।
सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी संगठनात्मक संरचना, कार्य एवं दायित्व, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित विवरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम एवं निर्देश, अभिलेखों एवं दस्तावेजों की श्रेणियां, बजट एवं योजनाओं की जानकारी, सब्सिडी, रियायतों एवं परमिट से संबंधित विवरण तथा लोक सूचना अधिकारियों की जानकारी सहित अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होंगी।
गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना तथा नागरिकों को प्रत्येक सूचना के लिए अलग से आरटीआई आवेदन दायर करने की आवश्यकता को न्यूनतम करना है। आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरणों को धारा 4 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है