- लुधियाना में चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन
- मतदान पूर्व सर्वेक्षण चलाने पर 4 ऑनलाइन चैनलों के खिलाफ FIR दर्ज
लुधियानाः जिले में ओलपिंयन पोल संबंधी चुनाव कमिशन के दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करने के मामले में यू-टर्न टाइम्स, जन हितैषी, द सिटी हेडलाइंस और ई न्यूज़ पंजाब जैसे कुछ ऑनलाइन चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। मिली जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 तथा बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत 19 जून 2025 को होने वाले पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संबंधी मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करने को लेकर एक FIR (संख्या 0030/2025) दर्ज की गई है।
मतदान पूर्व सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है, जिसके अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मतदान पूर्व सर्वेक्षण का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित है। यह शिकायत आधिकारिक तौर पर 64-लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दर्ज कराई गई थी। ऐसे सर्वेक्षण के प्रकाशन को मतदाताओं की धारणा/राय और चुनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की संपूर्णता को नुकसान पहुंचता है।
यह बताना आवश्यक है कि टर्न टाइम्स (U-Turn Times), Jan Hetaishi, The City Headlines और E News Punjab जैसे कुछ ऑनलाइन चैनलों के विरुद्ध प्रतिबंधित अवधि के दौरान मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A तथा भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।