मोहालीः हाई-प्रोफाइल गुरी चहल (गुरिंदर सिंह) रेप और अपहरण केस में पुलिस द्वारा कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। जिसको लेकर पीड़ित महिला वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई और उसने माननीय जज के सामने अपना पक्ष रखा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जांच के दौरान मामले को अदालत के सामने ठीक से पेश नहीं किया गया और पुलिस ने केस रद्द करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद, पीड़ित पक्ष ने अपने वकील के ज़रिए केस रद्द करने की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और अनुरोध किया कि इसे स्वीकार न किया जाए।
सुनवाई के दौरान, पीड़ित पक्ष ने अदालत के सामने अपने तथ्य और तर्क पेश किए। अदालत अब इस मामले में दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट और पीड़ित पक्ष द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर विचार करेगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। महिला ने कहा कि उसे कानून पर पूरा भरोसा है। पहले भी केस को लेकर सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। वहीं वकील ने कहाकि पर्चा नंबर 122 हुआ था।
माननीय कोर्ट में पुलिस द्वारा कैंसलेशन रिपोर्ट पेश की गई। जिसके बाद कोर्ट के आदेशों के अनुसार विकटिम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस ने विकटिम को कोई सूचना नहीं दी। ऐसे में वह लीगल टीम के साथ कोर्ट में पेश हुई। जहां कोर्ट ने जांच को लेकर कहा कि विकटिम केस से संतुष्ट नहीं है, ऐसे में अन्य सबूत कोर्ट में पेश किए जाए। वकील ने कहाकि कोर्ट में पेश की गई कैंसलेशन रिपोर्ट की कॉपी सामने आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। ऐसे में कोर्ट में 19 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी।