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अब हॉस्टल रेंट पर भी देना होगा GST, जानें नियम

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नई दिल्लीः अगर आप हॉस्टल चलाते हैं तो 12 प्रतिशत जीएसटी भरने के लिए तैयार रहें। जी हां, जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने 2 अलग-अलग केसों में स्पष्ट किया है कि हॉस्टल रेंट जीएसटी छूट पाने के योग्य नहीं है। यह एक ‘residential dwelling’ के अंतर्गत नहीं आता है। एक अन्य मामले में रेगुलेट करने वाली संस्था ने स्पष्ट किया है कि रोजाना 1000 रुपये से कम के हॉस्टल रेंट पर 17 जुलाई 2022 तक तक कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेंगुलरू की संस्था ‘श्री साई लक्चरियस स्टे’ पेईंग गेस्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाताी है। इस संस्था ने अपनी याचिका में कहा था कि प्राइवेट हॉस्टल्स को ‘residential dwelling’ की छूट मिलती है इसलिए उन्हें भी मिले। कुछ ऐसा ही केस नोएडा के वी.एस.इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल्स ने भी किया था। संस्था का कहना था कि क्योंकि वे भी पानी, बिजली और वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं इसलिए उन्हें ‘residential dwelling’ के तहत छूट मिले।

AAR का कहना है कि यदि कोई प्रॉपर्टी रेसीडेंस के लिए दी जा रही है, तो उस पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन, यह नियम हॉस्टल्स के लिए नहीं लागू होता, क्योंकि वे ‘residential dwelling’ की परिभाषा में नहीं आते। इस निर्णय के बाद, हॉस्टल ऑपरेटर्स को अब अपने ग्राहकों से 12 प्रतिशत जीएसटी वसूलना होगा। यह निर्णय विद्यार्थी हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स और पेईंग गेस्ट के हॉस्टल्स पर भी लागू होता है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकार के जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह स्थिति में पारदर्शिता भी लाएगा क्योंकि हॉस्टल ऑपरेटर्स को अब जीएसटी विवरण प्रस्तुत करना होगा।

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