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जालंधरः चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर FIR दर्ज 

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जालंधर, ENS: साइबर टिपलाइन ने सिटी के केपी नगर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पकड़ा है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर थाना भार्गव कैंप में पॉक्सो एक्ट की धारा 15 और आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) और 67 (बी) के तहत केस दर्ज किया गया हैसीपी कुलदीप सिंह चहल ने मामले की जांच थाना- 5 के एसएचओ रविंदर कुमार को सौंपी है। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए काम कर रही साइबर टिपलाइन ने 20 जनवरी 2022 को 10 बजकर 51 मिनट पर इंस्ट्राग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला पकड़ा। सोशल मीडिया पर फोटो के साथ-साथ एक वीडियो अपलोड की गई थी। साइबर टिपलाइन ने अपनी कानूनी प्रकिया पूरी कर मामला नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को भेज दिया था।

इसके बाद साइबर क्राइम ने मामला ट्रेस करना शुरू किया था। अमेरिका से डेटा मंगवाया गया। तो पता चला कि कर्ण ढिल्लों की आईडी सामने आई थी। गूगल से ई-मेल ट्रेस करवाई गई थी। पता चला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दो मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। दोनों मोबाइल कनेक्शन जालंधर से जुड़े हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट कमिश्नरेट पुलिस के साइबर क्राइम को आई। दोनों मोबाइल के मालिकों के नाम पता करवाए गए तो पता चला कि कनेक्शन किरन और जीत राम वासी केपी नगर ( जल्लोवाल ) के नाम पर है।

पुलिस अब जांच करेगी कि दोनों मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहा है। एडवोकेट कर्णवीर सिंह कोहली ने बताया कि पोर्न साइट्स पर बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड, डाउनलोड व शेयर करने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी नजर रखती है। इंटरनेट के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 ए व 67 बी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो फोटो डाउनलोड, अपलोड व शेयर करना अपराध है।

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