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जालंधरः पूर्व ADGP ईश्रवर चंद्र की पत्नी ने जालंधर कोर्ट परिसर में लगाई जमानत याचिका

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जालंधर/वरुणः पूर्व एडीजीपी ईश्वर चंद्र शर्मा के परिवार पर सकंट के बादल निरंतर छाए हुए हैं। साल 2019 में एडीजीपी ईश्वर चंद्र के बेटे अदित्य शर्मा पर एफआईआर नंंबर 144 में आईपीसी की धारा 376 सी, 506, 509, 323, 354 ए थाना सदर होशियारपुर में दर्ज की गई थी। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए आदित्य ने लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन मामला नहीं सुलझा। शादी के बाद आदित्य की पत्नी ने ससुराल पक्ष पर मारपीट करने और दहेज मांगने के आरोप लगाए थे। जिसकी शिकायत लड़की ने जालंधर देहात पुलिस को दी थी। शिकायत पर कारवाई करते हुए जालंधर पुलिस ने साल 2020 में आदित्य के खिलाफ गोराया थाने में 91 नबंर एफआईआर दर्ज की। 

एफआईआर में अदित्य के खिलाफ 498ए, 406, 323, 509 में मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अदित्य की पत्नी इस कारवाई से संतुष्ट नहीं थी, उसने इस मामले में पंजाब डीजीपी से शिकायत की थी, जिसकी एन्क्वारी मोहाली की क्राइम ब्रांच डीआईजी निलांबरी विजय जगदाले ने करते हुए 28-12-2022 को एसएसपी देहाती जालंधर को निर्देश जारी किए। जिसमें एडीजीपी ईश्वर शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा पर मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। नीलम शर्मा ने जालंधर कोर्ट परिसर में जामनत की याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 31 दिसंबर अडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सैशन जज केके जैन की अदालत में होगी।

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