नई दिल्लीः आम आदमी की आवाजाही सुगम करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के निवास के सामने की सड़क को खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ राज्य सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 1980 के दशक में आतंकवाद के दौर में मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क बंद कर दी गई थी।
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक मई से प्रयोगात्मक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के सामने नया गांव रोड के एक हिस्से को आम आदमी के लिए खोलने का निर्देश दिया था, ताकि भीड़ कम की जा सके। गत 22 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा था कि सड़क को शुरुआत में कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाना चाहिए क्योंकि इससे कार्य दिवसों पर यातायात की स्थिति में सुधार होगा।
हाईकोर्ट ने कहा था कि अथॉरिटी के पास यदि इस सड़क पर किसी भी प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना हो तो वह निवारण कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, ताकि प्रदर्शनकारी संवेदनशील हिस्सों तक न पहुंचें। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि 1980 के दशक में आतंकवाद के समय सड़क बंद कर दी गई थी और तब से चीजें बदल गई हैं।
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