नई दिल्ली : अपने ही गुरुकुल की नाबालिक छात्रा से रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ा झटका लगा है। आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है की सजा निलंबन के लिए आसाराम हाई कोर्ट जा सकते है।
नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम सलाखों से बाहर आने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व गुजरात हाईकोर्ट में अब तक 16 बार जमानत के लिए प्रयास कर चुके है। आसाराम को सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में एक बार जमानत मिली है। बता दें कि 2017 में आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी का एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था,
जिसमें कई बीमारियों का हवाला दिया गया था। जमानत की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराई तो वो फर्जी निकला था। जिसके बाद एक अलग मामला इस संबंध में शुरू हुआ। उसमें भी जमानत मिलने के बावजूद आसाराम जेल से बाहर नहीं आ सकते है।