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पंजाब:  पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ वारंट जारी, जाने मामला

धौलपुर: धौलपुर जिले की बाड़ी एमजीएम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने की नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी के मामले में पंजाब सरकार के पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जिसमें सोढ़ी को 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।  मामला 2019 का है। तब पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी और सोढ़ी उसमें खेल मंत्री थे।

जुलाई 2019 में बाड़ी के पास हवेली पाड़ा की रहने वाली ममता अजर पत्नी मुकेश अजर ने कोर्ट में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले उसके भाई हरिचरण जाटव और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पुत्र नरजीत सिंह सोढ़ी ने उसे धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलाने का दावा किया, जिसकी एवज में 40 लाख रुपए मांगे। उन्होंने टिकट के लिए इन लोगों को 40 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद न तो टिकट मिला और न ही इन लोगों ने पैसे वापस लौटाए।
मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी हरिचरन जाटव अभी फरार है।

तीसरे आरोपी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल से मामला कोर्ट में चल रहा था। अब गुरुवार को न्यायाधीश ललित मीणा ने पूर्व मंत्री को मामले में जमानती वारंट जारी किया है। ममता अजर के ससुर स्वर्गीय बलवंत सिंह जाटव बाड़ी से 1969 में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं।

परिवार के ही बांकेलाल जाटव पुत्र किशनलाल का भाई हरिचरण पंजाब के फिरोजपुर में पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी के यहां रहता है और पत्थर मार्बल लगाने की ठेकेदारी करता है। बांकेलाल का ममता अजर के ससुराल में आना-जाना रहता था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव आने को थे, तो मार्च महीने में उनके घर में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस पर बांकेलाल ने उनको धौलपुर-करौली लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया और अपने भाई हरिचरण से फोन पर बात कराई। इसके बाद मुकेश अजर अपनी पत्नी ममता को लेकर बांकेलाल के साथ पंजाब के फिरोजपुर गया, जहां बांकेलाल के भाई हरिचरण ने गुरमीत सिंह सोढ़ी से बात कराई और पार्टी फंड के नाम पर 40 लाख रुपए देने की बात हुई। ममता अजर के पति मुकेश अजर ने बताया कि चुनावों के ऐलान के बाद कांग्रेस का टिकट संजय जाटव को मिला। ऐसे में जब हम लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे तो 7 दिन बाद लौटाने के लिए कहा।

बाद में हरिचरण और बांकेलाल करीब 1 महीने तक घुमाते रहे। 6 मई को चुनाव हो गया और उन्होंने एक बार फिर से आरोपियों से बात की, लेकिन कोई जबाब नहीं मिला। इस पर हम लोग फिरोजपुर पहुंचे और गुरमीत सिंह से मिले। जब उससे रुपयों की बात की तो वह उखड़ गया और हमें वहां से भगा दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों में से 1 आरोपी बांकेलाल को करीब एक साल पहले गिरफ़्तार कर लिया था। आरोपी हरिचरण को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के आरोपी मानते हुए कोर्ट ने 31 अगस्त 2022 को भी जमानती वारंट जारी कर 1 महीने में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर पंजाब की दूरी ज्यादा होने के चलते कार्रवाई नहीं होने की बात कही। इस पर कोर्ट ने 30 सितंबर को दूसरा जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें उनको 21 अक्टूबर तक पेश होने को कहा गया है।

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