चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी, नियमित वेतनवृद्धि और अन्य सुविधाओं के माध्यम से बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है, ताकि उन्हें नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ उपलब्ध करवाए जा सकें।
वर्तमान में प्रदेश के नगर निकायों में 13,093 पालिका रोल पर सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को वर्तमान में 20,590 रुपये मासिक राशि दी जा रही है। सरकार द्वारा अधिनियम के दायरे में लाने के फैसले से इन कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार की पहल से पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों की 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुरक्षा (जॉब सिक्योरिटी) सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकार ने अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों से आगे भी बढ़ाया कदम
सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक और सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने पर भी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। इससे पालिका रोल पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक भविष्य की गारंटी
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम, 2024 के तहत पात्र कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता तथा नियुक्ति से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
सफाई कर्मचारियों के योगदान को सम्मान
सफाई कर्मचारी शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि उनके हितों की रक्षा की जाए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।