चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) से संबंधित प्रतिवेदनों के निपटारे के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय रेफरल बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक सचिव इसके पदेन सदस्य तथा कार्मिक विभाग के सचिव/विशेष सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे।
यह निर्णय वर्ष 2022-23 की पीएआर से संबंधित एचसीएस अधिकारियों के प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए रेफरल बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव पर विचार के बाद लिया गया है। इसके लिए सरकार ने 18 सितंबर, 2017 को जारी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की पीएआर से संबंधित मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है।
यह व्यवस्था व्यापक रूप से आईएएस अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगी। इस नई व्यवस्था से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों द्वारा अपनी पीएआर के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्च स्तर पर समीक्षा और निपटारे के लिए एक स्पष्ट मंच उपलब्ध होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा निर्देशों के अन्य सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

