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दिल्ली कूच से पहले एक्शन में पुलिस, धारा 144 लागू, देखें वीडियो

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अंबाला: किसानों द्वारा एक बार फिर दिल्ली कूच की घोषणा किए जाने के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 144 के नोटिस चिपकाए हैं। किसान नेताओं के मुताबिक ये नोटिस पंजाब के एरिया में आकर लगाए गए हैं। ये नोटिस अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। जिसमें लिखा कि किसान दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलने के बाद ही आगामी कार्यवाही करें, नहीं तो इस कार्यक्रम को स्थगित करें। अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी शत्रुजीत कूपर और एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की योजना बनाई है। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।

नोटिस में लिखी गईं खुख्य बातें
6 दिसंबर से जत्थों के रूप में शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से एकत्रित होने की अपील की है। ऐसे में आपको दिल्ली में प्रदर्शन-आंदोलन करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी है। ऐसे में आप के द्वारा प्राप्त अनुमति बारे इस कार्यालय (अंबाला DC ऑफिस) को सूचित करें।

हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। दोनों पक्षों से अपील की गई है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई है, जो हर पक्ष से वार्तालाप कर रही है।

पांच या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
पांच या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जिला प्रशासन की तरफ से अंबाला में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (144 Cr.P.C) भी लागू की हुई है। जिसमें 5 या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्‌कठा होने की मनाही है। यदि आपको जुलूस के रूप में कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो इसके लिए उचित माध्यम से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जाए।

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