नई दिल्लीः केंद्रीय डाक महानिदेशालय ने देशभर के डाकघरों में 2000 रूपए के नोटों से लेन देन करने पर रोक लगा दी है । यह रोक 30 सितंबर तक रहेगी। महानिदेशालय में सहायक निदेशक टीसी विजयन ने सभी डाक परिमंडल और संभाग के अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी स्थिति में दो हजार के नोटों से नगद लेनदेन न की जाए। न ही एक्सचेंज करें। इसी तरह से पोस्ट बैंक के एटीएम में भी दो हजार के नोट न डाले जाएं। डाकघरों में उपलब्ध इन नोटों को बैंकों से बदलवा लें।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि 2000 रुपये का नोट केवल बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में ही बदलवाए जा सकते हैं। इसमें डाकघर का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि डाकघरों में नोट बदलने की सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां यह जान लेना जरूरी है कि आप अपने डाकघर के खाते में 2000 रुपये का नोट जमा जरूर करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है। इसीलिए इसे लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन, शर्त है कि जो डाकघर खाताधारक नोट जमा करा है, उसके खाते की केवाईसी हो।
