Chander Aggarwal द्वारा दायर मानहानि Case में Vijay Chopra, Avinash Chopra सहित परिवार के 5 सदस्यों को वारंट जारी
जालंधर, ENS: पंजाब केसरी ग्रुप की मुश्किलें भविष्य में भी कम होती नहीं दिखाई दे रहीं। Famous Buisnessman Chander Aggarwal द्वारा दायर एक मानहानि केस में माननीय अदालत ने आज ग्रुप के 5 डायरेक्टरों के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर वारंट जारी कर दिए हैं, हालांकि 3 अन्य लोगों को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा, डायरेक्टर अविनाश चोपड़ा, अमित चोपड़ा, अभिजय चोपड़ा, आरुष चोपड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जबकि मनीषा अरोडा, रिचा शर्मा एवं संजय कुमार गुप्ता को जमानत प्रदान कर दी।
मामले की जानकारी के अनुसार साल 2023 मे भ्रामक खबरे प्रकाशित करने के मामले में नामी बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल का नाम बदनाम करने और अखबारी सुर्खियां बटोरने के मामले में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जालन्धऱ द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा, डायरेक्टर अविनाश चोपड़ा, अमित चोपड़ा, अभिजय चोपड़ा, आरुष चोपड़ा, मनीषा अरोडा, रिचा शर्मा एवं संजय कुमार गुप्ता को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया था, लेकिन ये लोग पेश नहीं हुए।
मामले संबंधी मिली जानकारी अनुसार बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल एक नामी बिल्डर हैं। तथा जालन्धर के 66 फुट रोड पर रियल एस्टेट के बड़े प्रौजेक्ट चला रहे हैं। जिसे बदनाम करने के उद्देश्य से चंद्र अग्रवाल का नाम बिल्डर लॉबी में झूठी एवं निराधार खबरें प्रकाशित की गई तथा इन्वैस्टरों को डराने का प्रयास किया गया था।
ऐसी भ्रामक खबरों का क़ड़ा संज्ञान लेते हुए बिजनेसमैन चंद्र अग्रवाल ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ दी और ग्रुप के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा, अविनाश चोपड़ा डायरेक्टर, अमित चोपड़ा डायरेक्टर, अभिजय चोपड़ा डायरेक्टर, आरुष चोपड़ा डायरेक्टर, मनीषा अरोड़ा डायरेक्टर, रिचा शर्मा डायरेक्टर एवं संजय कुमार गुप्ता सी.एफ.ओ. के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया।
बता दें कि इसी मामले में पहले ही माननीय हाईकोर्ट द्वारा पंजाब केसरी समूह को झटका देते हुए पटिशन को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में पंजाब केसरी समूह द्वारा माननीय हाईकोर्ट में दायर रिव्यू पटिशन को भी दूसरी बार कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया है।