जालंधर, ENS: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहिंदर केपी के बेटे रिची की सड़क हादसे में मौत के मामले में हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, आज हाईकोर्ट ने रिची मौत को लेकर क्रेटा कार चालक गुरशरण सिंह उर्फ प्रिंस की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह हादसा 13 और 14 सितंबर की दरमियानी रात हुआ था, जब रिची अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे।
दर्ज एफआईआर के मुताबिक, तेज रफ्तार क्रेटा कार ने रिची की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद क्रेटा कार चलाने वाला आरोपी गुरशरण सिंह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे आज अदालत ने ठुकरा दिया। इस फैसले के बाद अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की दिशा में अगला कदम उठाएगी।

