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HomeNationalOperation Sindoor पर विवादित कमेंट करके फंसी Influencer शर्मिष्ठा पनोली, गिरफ्तार

Operation Sindoor पर विवादित कमेंट करके फंसी Influencer शर्मिष्ठा पनोली, गिरफ्तार

गुरुग्राम: ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित कमेंट करने के मामले में पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया है। दरअसल, इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर एक विवादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक महिला इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना करते हुए विवादित टिप्पणी की गई थी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शर्मिष्ठा पानोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस पोस्ट के बाद उनकी बहुत आलोचना हुई। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और धमकी भरे कमेंट भी किए।

आलोचना होने पर पानोली ने वीडियो को हटा दिया और माफी भी मांगी। लेकिन कोलकाता में उनके खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। बता दें कि 22 साल शर्मिष्ठा पनोली पुणे की रहने वाली हैं। वह पुणे के एक लॉ विश्वविद्यालय की छात्रा है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। उसे गुरुग्राम की एक अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) (ए) धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 299 (नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353(1)(सी) (सार्वजनिक शरारत भड़काने वाले बयान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

विवाद के बाद पनोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट बना लिया और अपने दूसरे हैंडल से सभी पोस्ट हटा दिए, लेकिन 15 मई की अपनी स्टोरी हाइलाइट में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उनका कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। पनोली को 31 मई को कोलकाता की एक अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। जहां आगे की कानूनी कार्यवाही मामले की दिशा तय करेगी। उनकी कानूनी टीम उनकी माफी के संदर्भ का हवाला देते हुए गिरफ़्तारी की वैधता को चुनौती दे सकती है।

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