बिहारः पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने लैंड फॉर जॉब से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह मामला अभी निचली अदालत में चल रहा है इसलिए वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने मामले को जल्द निपाटने का भी आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को निचली अदालत में सुनवाई में पेश होने से छूट प्रदान की है। बता दें कि लालू यादव को यह झटका तब लगा है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मोतीहारी के दौरे पर आ रहे हैं।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 18 जुलाई को सुनवाई करते इस मामले में लालू यादव को झटका दिया है।
इससे पहले दिल्ली हाइकोर्ट ने 29 मई को कहा था कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। दिल्ली हाइकोर्ट ने सीबीआइ की प्राथमिकी को रद्द करने की लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।