नई दिल्ली: गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले लाइसेंस वाली जगहों पर इलेक्ट्रिक पटाखों सहित किसी भी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर भी सख्ती से रोक लगा दी है। यह कदम गोवा के नाइट क्लब में हुई भीषण अग्निकांड को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और जिसके बाद से देशभर में सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ी है।
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शहर के लगभग 950 रजिस्टर्ड क्लब, रेस्टोरेंट और बार में कोई भी तरह का पटाखा, नहीं जलाया जा सकेगा। साथ ही सभी क्लब, रेस्टोरेंट और होटलो को अपने पास वैध फायर रखना अनिवार्य किया गया है और फायर सेफ्टी सिस्टम (जैसे फायर अलार्म, स्प्रिंकलर, आग बुझाने के यंत्र) को पूरी तरह चालू रखना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा
आबकारी विभाग ने कहा है कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि आतिशबाजी और असुरक्षित फायरवर्क्स बड़े समारोहों में आग लगने और भारी हादसों का कारण बन सकते हैं।
गोवा हादसे के मद्देनजर लिया गया फैसला
हाल ही में गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी। इस दर्दनाक हादसे ने यह साबित कर दिया कि भीड़ भरे स्थानों में सुरक्षा इंतज़ामों की अनदेखी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से दिल्ली प्रशासन ने समय रहते सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।