नई दिल्ली: भारतीय रेलवे नियमों के मुताबिक, केवल यात्री ही रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर जा सकते हैं। यात्री भी प्लेटफॉर्म पर यात्रा के लिए वैध टिकट होने पर ही जा सकता है, लेकिन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे लोगों को भी जाना होता है, जिन्हें रेलयात्रा नहीं करनी होती है। ये रेलयात्रियों के परिचित या रिश्तेदार होते हैं जो उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने या लेने आते हैं। इन लोगों को प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेना होता है. यात्रा टिकट या रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट न होने पर यात्री को जुर्माना देना पड़ता है. लेकिन, क्या आपको मालूम है कि प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर तक वैध रहता है।
जानकारी के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Price) लेकर पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के केवल दो घंटे तक ही वैलिड रहता है। यानी आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल दो घंटे तक ही इसका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर आने-जाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप भी अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को लेने या छोड़ने जाएं और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदें, तो समय का ध्यान जरूर रखें। कहीं ऐसा न हो की दो घंटे बीतने के बाद आप प्लेटफॉर्म पर रहें और आपको जुर्माना देना पड़े।