नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामला फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने के फैसले को महिला पहलवानों ने चुनौती दी थी, जिसके बाद अब राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक दोनों से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई भी 9 अक्टूबर को होगी।
इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शनिवार को टल गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह के सामने सूचीबद्ध था। न्यायाधीश के न्यायिक प्रशिक्षण के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। चार महिला पहलवानों ने तीन अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने उन्हें बरी किया था।
अपील में कहा गया कि फैसला सबूतों की सही जांच के बिना दिया गया। याचिका में सबूतों की गलत व्याख्या का आरोप है। अपील में पुरानी धारणाओं को आधार बनाने की बात है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। ट्रायल कोर्ट ने तीन अगस्त को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद चार महिला पहलवानों ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है।