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खाते से पैसा निकालने का बदला नियम

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नौकरीपेशा लोगों के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है। जो हर महीने सैलरी में से कटने वाला फंड रिटायरमेंट के बाद बड़ा अमाउंट बन जाता है। इस फंड की देखरेख करने वाली सरकारी संस्था EPFO (कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन) ने फंड विड्रॉल करने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। EPFO ने एडवांस निकालने के नियम में बदलाव किया है।

EPFO ने करोड़ों PF सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है। EPFO ने कोविड एडवांस फैसलिटी को अब बंद कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान इस सुविधा की शुरुआत की गई थी। कोरोना महामारी के समय EPFO की ओर से खाताधारकों को अपने PF अकाउंट में से एडवांस के तौर पर पैसे निकालने की सुविधा दी गई थी। जिसे अब बंद कर दिया गया है। 12 जून, 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए एडवांस निकासी की सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि के खाताधारकों को कोविड-19 महामारी के दौरान एडवांस निकासी की सुविधा दी गई थी। लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए यह सुविधा शुरु की गई थी। इस सुविधा के तहत पीएफ अंशधारक अपने पीएफ खाते से दो बार पैसे निकाल सकते थे। कोरोना की पहली लहर के दौरान अंशधारकों को एक नॉन-रिफंडेबल एडवांस रकम निकालने की सुविधा मिली थी।

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