चंडीगढ़ः भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया, जिसके कारण अगले 3 साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन पांच उम्मीदवारों में से तीन संगरूर जिले के हैं और एक-एक उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट जिलों से हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी तरह फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा को भी अयोग्य घोषित किया गया है। सिबिन सी ने आगे बताया कि सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भिखी को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
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