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सरकार को बड़ा झटकाः कोर्ट ने दिए निर्देश, 60 साल से बसे लोगों को नहीं किया जा सकता बेघर 

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या तो उसी स्थान को विकसित करें, या नई जगह पुनर्वास कराएं

उत्तराखंडः सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। एससी ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सात दिन में 60 हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए 60 हजार लोगों अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है। कोर्ट ने रेलवे से कई सवाल पूछे हैं, जैसे कि अगर वहां से अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां बसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था क्या है? एससी ने यह पूछा है कि वहां भूमि की प्रकृति क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मानवीय संवेदना का मामला है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वहां लोग 1947 से रह रहे हैं, उनके लिए कुछ तो करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वे लोग 60 साल बसे हुए हैं, ऐसे में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अचानक इतनी सख्त कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इतनी शॉर्ट नोटिस में इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि डिमोलिशन के लिए वहां भारी फोर्स तैनात की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देश दिया है कि सामाधान तीन पहलुओं पर देखें। कोर्ट ने कहा- या तो उन्हें उसी स्थान को विकसित करें, या नई जगह पुनर्वास कराएं या फिर अन्य कोई व्यवस्था करें।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह बिल्कुल ठीक है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके लिए पुनर्वास और अधिकारों पर तो गैर करना होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा पहले यह भूमि 29 एकड़ और फिर ज्यादा बताई गई। एससी ने राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर पुनर्वास का प्लान मांगा है। उत्तराखंड सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण हटाए जाने के मामले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी थी। रेलवे की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर फैसला दिया था।

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