पंजाब : जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे कुलबीर जीरा, जाने मामला

पंजाब : जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आएंगे कुलबीर जीरा, जाने मामला

फिरोजपुर: पंजाब के फिरोजपुर जिले के कांग्रेस प्रधान व जीरा के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा की रिहाई लटक गई है। कुलबीर जीरा के खिलाफ पुलिस ने एक और धारा जोड़ दी है। यह धारा 107,151 है। जीरा पर पहले सरकारी दफ्तर में घुसकर मिसबिहेव और काम में दखलअंदाजी का केस दर्ज हुआ था।

इसी केस में उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब नई धारा जोड़े जाने से फिर से जमानत लेनी पड़ेगी। इस वजह से जीरा अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले बुधवार को कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। आज उनकी रोपड़ जेल से रिहाई होनी थी। पूर्व विधायक जीरा को पुलिस ने 17 अक्टूबर की सुबह साढ़े चार बजे गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह बुड्डा साहिब गुरुद्वारा नतमस्तक होने के लिए निकले थे। दूसरे दिन यानी 18 अक्टूबर को जीरा कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मंजूर कर ली गई।