जेल में बीतेंगे 5 साल, लगेगा 5 लाख का जुर्माना
नई दिल्लीः देश में रह रहे या अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए सख्त कानून लागू हो गया है। इमीग्रेशन एंड फारेनर एक्ट 2025 के नियम बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था। इस बिल के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विदेशी नागरिकों की भारत में स्क्रूटनी और उन पर कार्रवाई के कानूनी अधिकार दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन कर भारत में आए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास संवैधानिक अधिकार होगा और वह संबंधित राज्यों से कोआर्डिनेट करेगा। इन नियमों के तहत अवैध तरीके से जिस संस्थान में चाहे वह होटल हो शिक्षण संस्थान हो या फिर और कुछ भी वहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही हो तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। विदेशी नागरिकों का राज्य डेटाबेस बरकरार रखेगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को समय समय पर विदेशी यात्री के बारे में संबंधित जानकारी देती रहेंगी।
भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी नागरिक जो कि भारतीय वीज़ा और पासपोर्ट की मदद से भारत में रहते हैं उन पर लगाम कसने के लिए यह बिल संसद में लाया गया था। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू होंगे। भारत में आने वाले विदेशियों के लिए आप्रवास केंद्र पर रिपोर्ट करने की शर्तें और इससे संबंधित तरीके बताए गए हैं। नियमानुसार भारत में आगमन पर प्रत्येक विदेशी को आप्रवास केंद्र पर अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज, वीजा या भारत का विदेशी नागरिक कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार पेश करना होगा। इसका मकसद नाम, राष्ट्रीयता, आयु, लिंग और जन्म स्थान का सत्यापन करना होगा और जब आप्रवास अधिकारी की तरफ से मांग की जाएगी तो उसे भारत में पता या इच्छित पता, यात्रा का उद्देश्य और भारत में रहने की प्रस्तावित अवधि या कोई अन्य सुसंगत जानकारी देनी होगी।
भारत सरकार के नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत, बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार के नए नियम में कहा गया है कि यदि प्रवेश, निवास या निकास जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के आधार पर किया गया हो, तो सजा 2 से 7 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। भारत सरकार का यह नया कानून 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। केंद्र ने इसे संसद के बजट सत्र में पारित होने के बाद अधिसूचित किया है। सरकार द्वारा लाए गए नए कानून इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 ने चार पुराने कानूनों– फॉरेनर्स एक्ट, 1946; पासपोर्ट (एंट्री इनटू इंडिया) एक्ट, 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939 और इमिग्रेशन (कैरियर्स लायबिलिटी) एक्ट, 2000 निरस्त कर दिया है।