मोहालीः एसएएसनगर में 28 औद्योगिक क्षेत्र फेज़-7 में 21 अगस्त को पंजाब बंद के दौरान 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को सैनिटाइज़र डालकर आग लगाने के मामले में पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करा रही नाबालिग की रक्षाबंधन के दिन मौत होने की सूचना मिली है। जिसके बाद पुलिस ने मौत की सूचना मिलने के उपरांत मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस भी जोड़ दी है। जानकारी के अनुसार 21 अगस्त को नाबालिग अपने ननिहाल बलौंगी जाने के लिए घर से निकली थी।
रास्ते में वह अपने जान-पहचान वाले दीपक कुमार के घर के आगे से गुजरी तो दीपक उसे घर के अंदर ले गया। इस दौरान लड़की के पिता उसे ढूंढते हुए दीपक के घर पहुंच गए, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस के अनुसार इसी कहासुनी की रंजिश में दीपक अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़की के घर गया और ऊपर के कमरे में नाबालिग को आग लगाकर फरार हो गया। परिवार वालों ने लड़की को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया।
बाद में बयान देने की स्थिति में आने पर नाबालिग ने दीपक को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार बताया। थाना फेज़-1 की पुलिस ने बी.एन.एस. की धाराओं 109, 74, 331, 124(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपक कुमार निवासी बलौंगी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके पिता रमेश और चाचा मोहन को भी गिरफ्तार किया गया। अब नाबालिग की मौत के बाद हत्या की धारा 103(1) जोड़ी गई है, जबकि मामले में नामजद मुख्य आरोपी के दो चचेरे भाइयों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।